पटेल ब्रिज पार्किंग से स्कूटर चोरी करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास

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प्राइड इंडिया न्यूज़ | इंदौर | 30 जुलाई 2026

इंदौर के पटेल ब्रिज पार्किंग क्षेत्र से स्कूटर चोरी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 1 वर्ष के सश्रम कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जिला अभियोजन संचालनालय, इंदौर के उपनिदेशक अभियोजन श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि 29 जुलाई 2026 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, इंदौर श्रीमती रेखा तिवारी की अदालत ने थाना सेंट्रल कोतवाली के प्रकरण क्रमांक 11721/2025 में आरोपी लखन भील (45 वर्ष) निवासी इंदौर को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303(2) के तहत दोषी पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन के अनुसार, फरियादी नरेन्द्र, जो सियागंज में कमीशन एजेंट का कार्य करता है, ने बताया कि 3 दिसंबर 2025 को वह अपनी होंडा एक्टिवा (क्रमांक MP09 SQ 3658, मॉडल 2013) को पटेल ब्रिज के नीचे स्थित पार्किंग में खड़ी कर काम पर गया था। रात करीब 8 बजे लौटने पर स्कूटर पार्किंग से गायब मिला। आसपास काफी तलाश करने के बाद भी वाहन नहीं मिलने पर उसने थाना सेंट्रल कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 161/25 दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण, साक्ष्यों का संकलन, गवाहों के बयान और अन्य जांच के बाद आरोपी लखन भील को गिरफ्तार किया गया तथा चोरी गया स्कूटर बरामद कर जब्त किया गया। इसके बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए उक्त सजा सुनाई। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती बसंती गिरवाल ने प्रभावी पैरवी की।

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