मारपीट के दो आरोपियों को दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा, जुर्माना भी लगाया

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सिहोरा (जबलपुर), 30 जुलाई। सिहोरा न्यायालय ने मारपीट के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) श्रीमती खालिदा तनवीन खान ने 29 जुलाई 2026 को थाना सिहोरा के अपराध क्रमांक 212/2021 में सुनाया।

न्यायालय ने आरोपी हुकुम पटेल को धारा 325 आईपीसी के तहत दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2,000 रुपये अर्थदंड, जबकि धारा 323/34 के तीन अलग-अलग मामलों में तीन-तीन माह के सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वहीं दूसरे आरोपी मेकू पटेल को धारा 325/34 के तहत दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2,000 रुपये अर्थदंड, तथा धारा 323/34 के तीन मामलों में तीन-तीन माह के सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

यह था मामला

अभियोजन के अनुसार, 8 अप्रैल 2021 को दोपहर करीब 1:30 बजे फरियादी बहादुर का छोटा भाई मुकेश घर के बाहर बैठा था। इसी दौरान गांव का हुकुम पटेल वहां पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर उसने लाठी से मुकेश पर हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आए बहादुर, उसकी पत्नी मायाबाई और पिता गोकुल पटेल के साथ भी मारपीट की गई। घटना के दौरान बहादुर के सिर में गंभीर चोट आई और गोकुल पटेल भी घायल हुए। बाद में आरोपी हुकुम पटेल और मेकू पटेल ने थाना में रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

मामले में थाना सिहोरा में अपराध दर्ज कर विवेचना उपरांत न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन की प्रभावी पैरवी

प्रकरण में उप-निदेशक (अभियोजन) के.एस. मुवेल एवं सहायक निदेशक/जिला अभियोजन अधिकारी अभिषेक दीक्षित के मार्गदर्शन में एडीपीओ राजकुमार शर्मा ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन पक्ष के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराकर उपरोक्त सजा सुनाई।

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