पैसों के विवाद में कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद पाटन न्यायालय का बड़ा फैसला, आरोपी पर 2000 रुपये का अर्थदंड भी

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जबलपुर।

जिला जबलपुर के पाटन न्यायालय ने एक सनसनीखेज हत्या मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी गुड्डू उर्फ मेर सिंह विश्वकर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 2000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश पाटन श्री ओमप्रकाश रजक की अदालत ने थाना बेलखेड़ा के अपराध क्रमांक 219/2023 में सुनाया। आरोपी गुड्डू उर्फ मेर सिंह विश्वकर्मा निवासी ग्राम बम्होरी, जिला नरसिंहपुर को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाया गया।

निर्माणाधीन मकान में हुई थी निर्मम हत्या

अभियोजन के अनुसार 17 जुलाई 2023 को पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम सुनाचर स्थित मनकेड़ी हार छरौआ रोड के खेत में बने मकान में कुंजीलाल नामक व्यक्ति की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई है। सूचना मिलते ही थाना बेलखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची, जहां कमरे में बिस्तर और दीवारों पर खून के छींटे मिले तथा मृतक के गले पर गहरे घाव पाए गए।

मृतक के पुत्र तरवर सिंह ने पुलिस को बताया कि आरोपी उनके निर्माणाधीन मकान में फर्नीचर का काम कर रहा था, लेकिन काम अधूरा छोड़कर चला गया था। बाद में पैसों और काम को लेकर विवाद हुआ। 16 जुलाई 2023 की रात आरोपी मकान में रुका था और उसी दौरान पैसों के विवाद में उसने कुल्हाड़ी से हमला कर कुंजीलाल की बेरहमी से हत्या कर दी।

12 गवाहों के बयान के बाद अदालत ने सुनाया फैसला

मामले की विवेचना निरीक्षक सुखदेव धुर्वे द्वारा की गई। विवेचना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

उपसंचालक अभियोजन श्री विजय कुमार उइके के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक श्री संदीप जैन ने अदालत में मजबूत पैरवी करते हुए 12 अभियोजन साक्षियों को परीक्षित कराया। अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराकर आजीवन कारावास की सजा

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