20 मार्च तक शत-प्रतिशत छात्रवृत्ति भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश

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सीधी, 16 मार्च 2026।

जिले में पात्र विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। अपर कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग म.प्र. भोपाल द्वारा छात्रवृत्ति कार्य की प्रगति धीमी पाए जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम माह मार्च में शत-प्रतिशत छात्रवृत्ति भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

जिले के सभी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों एवं संकुल प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है कि वे अभियान चलाकर अपने अधीनस्थ विद्यालयों में लंबित छात्रवृत्ति प्रकरणों का निराकरण 20 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराएं, ताकि कोई भी पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित न रहे।

निर्देशों में यह भी कहा गया है कि विद्यार्थियों की ई-केवाईसी से पूर्व आधार को बैंक खाते से लिंक कराना, एनएसपी/ओटीआर एप के माध्यम से ओटीआर पूर्ण कराना तथा एमपी टास्क पोर्टल पर प्रोफाइल और आवश्यक जानकारी अपडेट करना सुनिश्चित किया जाए।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 20 मार्च तक छात्रवृत्ति संबंधी सभी कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण नहीं होने या जानकारी त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर संबंधित संस्था प्रमुख, संकुल प्राचार्य और विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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