पटेल ब्रिज पार्किंग से एक्टिवा चोरी करने वाले आरोपी को 1 साल का सश्रम कारावास

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इंदौर। पटेल ब्रिज के नीचे स्थित पार्किंग से एक्टिवा चोरी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए 1 वर्ष के सश्रम कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

उपनिदेशक अभियोजन राजेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि 29 जुलाई 2026 को माननीय न्यायालय श्रीमती रेखा तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, इंदौर ने थाना सेंट्रल कोतवाली के प्रकरण में आरोपी लखन भील (45 वर्ष), निवासी इंदौर को धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत दोषी पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन के अनुसार फरियादी नरेन्द्र, जो सियागंज में कमीशन एजेंट हैं, ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 3 दिसंबर 2025 को उन्होंने अपनी होंडा एक्टिवा (क्रमांक MP09 SQ 3658) पटेल ब्रिज के नीचे पार्किंग में खड़ी की थी। शाम करीब 8 बजे लौटने पर वाहन वहां नहीं मिला। आसपास काफी तलाश के बाद भी वाहन का पता नहीं चला, जिसके बाद उन्होंने थाना सेंट्रल कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण, साक्षियों के बयान, आरोपी की गिरफ्तारी तथा चोरी गई एक्टिवा की बरामदगी के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को विश्वसनीय मानते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया और उक्त सजा सुनाई। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती बसंती गिरवाल ने प्रभावी पैरवी की।

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