सार्वजनिक स्थान पर चाकू लेकर उत्पात मचाने वाले आरोपी को 1 वर्ष का कारावास

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इंदौर। सार्वजनिक स्थान पर खुलेआम चाकू लेकर घूमकर उत्पात मचाने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। प्रभारी उपनिदेशक अभियोजन श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 20 अप्रैल 2026 को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला इंदौर श्रीमती विधि डागलिया ने बाणगंगा थाना क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक 9211205/2013 में आरोपी अनिल पिता सुधाकर रायपुरे (उम्र 25 वर्ष), निवासी इंदौर को दोषी करार दिया।

न्यायालय ने आरोपी को धारा 25(1-बी)(बी) आयुध अधिनियम के तहत 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती प्रीति यादव द्वारा की गई।

घटना का विवरण:

अभियोजन के अनुसार, 27 मार्च 2013 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि निरंजनपुर चौराहे पर एक व्यक्ति हाथ में खुला चाकू लेकर घूम रहा है। सूचना पर प्रधान आरक्षक ने राहगीरों सतीश धूत एवं बाबूलाल को साथ लेकर मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से चाकू बरामद किया गया।

पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अनिल रायपुरे निवासी बापू गांधी नगर, इंदौर बताया। जब उससे चाकू रखने का वैध अनुज्ञा पत्र मांगा गया, तो वह प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच पूर्ण कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।

न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई।

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