पदीय लापरवाही पर सख्त कार्रवाई: ग्राम पंचायत ढोढा के सचिव जयंत मार्को निलंबित

0 225

जिला ब्यूरो मनोज कुमार यादव कि रिपोर्ट

 

डिंडौरी। पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, ग्राम पंचायत मुख्यालय से अनाधिकृत अनुपस्थिति एवं शासकीय कार्यों में उदासीनता के गंभीर आरोपों के चलते ग्राम पंचायत ढोढा, जनपद पंचायत शहपुरा के सचिव जयंत मार्को को जिला पंचायत डिण्डौरी द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

 

जिला पंचायत कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहपुरा ने अवगत कराया कि सचिव द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का समुचित निर्वहन नहीं किया जा रहा था तथा वे नियमित रूप से ग्राम पंचायत मुख्यालय से अनुपस्थित पाए गए।

 

आदेश में उल्लेख है कि ग्राम पंचायत ढोढा में मनरेगा योजनांतर्गत “एक बगिया माँ के नाम” परियोजना के तहत 15 कार्यों का चयन कर वर्क आईडी जनरेट की गई थी। इन कार्यों के प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति भी जारी हो चुकी थी, इसके बावजूद केवल 11 कार्यों की ही प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। शेष कार्यों में न तो पौधों की व्यवस्था की गई और न ही पौधरोपण हेतु गड्ढे खोदे गए, जबकि संबंधित मस्टर रोल पहले ही जारी किए जा चुके थे।

 

जनपद पंचायत स्तर से कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण कराने के लिए सचिव से दूरभाष पर कई बार संपर्क किया गया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं किए गए। इस संबंध में पूर्व में कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किए गए, जिनका निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अंतिम कारण बताओ सूचना पत्र 04 नवंबर 2025 को जारी किया गया था, जिसे भी अनदेखा किया गया।

 

इसके अतिरिक्त, जनपद पंचायत शहपुरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के भ्रमण के दौरान सचिव ग्राम पंचायत मुख्यालय से अनुपस्थित पाए गए। आदेश में यह भी उल्लेख है कि इसी अवधि में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची पुनरीक्षण-2025 (SIR) का कार्य संचालित था, जो सचिव की अनुपस्थिति के कारण प्रभावित हुआ। ग्राम पंचायत में सचिव की लगातार अनुपस्थिति को लेकर ग्रामवासियों द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसकी जांच में आरोप सही पाए गए।

 

उपरोक्त तथ्यों को गंभीर मानते हुए जिला पंचायत डिण्डौरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील नियम) 1999 के नियम-4 के अंतर्गत श्री जयंत मार्को को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत शहपुरा निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

Web TV

अगली ख़बर

Leave a comment