सहकारी बैंक की एकमुश्त समाधान योजना: लाभ उठाएं या कार्रवाई के लिए रहें तैयार

शाहिद खान, प्राइड इंडिया न्यूज़ सीधी
सहकारी बैंक मुख्यालय, सीधी में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी पी.एस. धनवाल ने शाखा प्रबंधकों को साफ शब्दों में चेतावनी दी कि एकमुश्त समझौता योजना (OTS) का लाभ हितग्राहियों तक हर हाल में पहुँचाया जाए। कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक स्वरोचिष सोमवंशी के निर्देशों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 5 वर्ष से अधिक पुराने कालातीत ऋणकर्ताओं को प्राथमिकता से चिन्हित किया जाए, ताकि उन्हें 50% ब्याज छूट का अवसर मिले और वे पुनः ऋण पात्रता की राह पर लौट सकें।
सीईओ धनवाल ने बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि योजना पात्र होने के बावजूद यदि कोई हितग्राही जानबूझकर इसका लाभ नहीं लेता, तो उसके विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, ऐसे ऋणकर्ताओं के नाम सार्वजनिक करने की भी साफ चेतावनी दी गई। उन्होंने शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिया कि फसल ऋण वितरण में शून्य प्रतिशत ब्याज योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, ताकि किसान समय पर आवश्यक वित्तीय सहयोग प्राप्त कर सकें।
बैठक में सहायक नोडल अधिकारी अशोक चंदेल, प्रबंधक लेखा आशय तिवारी एवं बैंक मुख्यालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीईओ धनवाल ने सहकारी समितियों में रासायनिक खाद के सुचारु भंडारण और समयबद्ध वितरण को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इन कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक ने शाखाओं को स्पष्ट संदेश दिया— लाभार्थियों तक योजनाएँ पहुँचे, कार्य समय पर हों, और बैंक की विश्वसनीयता सर्वोपरि रहे।
प्राइड कदम हिंदी समाचार एवं प्राइड इंडिया न्यूज़ सीधी (मध्य प्रदेश)