बी.एल.ओ. कार्य में लापरवाही : कलेक्टर ने दो प्राथमिक शिक्षकों को किया निलंबित

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जिला ब्यूरो मनोज कुमार यादव कि रिपोर्ट

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने विधानसभा क्षेत्र 104 डिंडौरी (अजजा) में बी.एल.ओ. कार्य में गंभीर लापरवाही बरतने वाले दो प्राथमिक शिक्षकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर की गई।

 

निर्वाचन कार्य हेतु नियुक्त प्राथमिक शिक्षक ब्रजमोहन वालरे (मतदान केन्द्र क्रमांक 106, सिमरधा वनग्राम) को बार-बार निर्देश देने के बावजूद उन्होंने कार्य में उदासीनता बरती। 07.11.2025 को जारी कारण बताओ नोटिस का प्रतिउत्तर भी उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। लगातार संपर्क के बावजूद उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) संबंधी आवश्यक कार्य नहीं किए, जिससे महत्वपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित हुई। यह आचरण म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया।

 

इसी प्रकार प्राथमिक शिक्षक मनीराम धुर्वे (मतदान केन्द्र क्रमांक 147, अजगर) को भी बी.एल.ओ. कार्य सौंपा गया था, लेकिन उन्होंने भी निर्देशों की अवहेलना की। 17.11.2025 को जारी कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत न करने एवं लगातार संपर्क से दूर रहने के कारण उनका कार्य भी अत्यंत लापरवाह पाया गया, जिससे SIR कार्य प्रभावित हुआ। उनका कृत्य भी सिविल सेवा आचरण नियमों के विपरीत माना गया।

 

उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दोनों शिक्षकों को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत निलंबित किया गया है।

 

निलंबन अवधि में—

➡️ ब्रजमोहन वालरे का मुख्यालय : कार्यालय विकासखण्ड शिक्षाधिकारी समनापुर

➡️ मनीराम धुर्वे का मुख्यालय : कार्यालय विकासखण्ड समनापुर

 

दोनों शिक्षक नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र रहेंगे।

 

कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन कार्य अत्यंत संवेदनशील एवं सर्वोच्च प्राथमिकता वाला दायित्व है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी और जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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