खनिज परिवहन को मिली शर्तों के साथ अनुमति
सिंगरौली, 28 अगस्त 2025।

जिला प्रशासन ने खनिज परिवहन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्र शेखर शुक्ला ने बरगवां, सरई, निगरी, निवास, देवसर और महुआगांव क्षेत्रों में प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक रेत, गिट्टी सहित अन्य खनिजों के परिवहन की अनुमति प्रदान की है।
यह अनुमति प्राधिकृत अधिकारी मे० सहकार ग्लोबल लिमिटेड के आवेदन और पुलिस अधीक्षक सिंगरौली की रिपोर्ट के आधार पर दी गई है।
कलेक्टर ने अनुमति को कड़े नियम और शर्तों के साथ लागू किया है
- चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य।
- क्षमता से अधिक खनिज परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध।
- शहरी क्षेत्र में 30 किमी/घंटा से अधिक की रफ्तार नहीं।
- सभी वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य।
- वाहन के समस्त दस्तावेज वैध और उपलब्ध होना चाहिए।
कलेक्टर शुक्ला ने स्पष्ट किया है कि इन शर्तों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।