प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दिखाई लोक अदालत के प्रचार रथ को हरी झंडी

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प्राइड इंडिया न्यूज़ सीधी से शाहिद खान

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी श्री प्रयाग लाल दिनकर के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय परिसर सीधी एवं तहसील मुख्यालय चुरहट, मझौली तथा रामपुर नैकिन में दिनांक 08 मार्च 2025 को वर्ष 2025 की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। प्रधान जिला न्यायाधीश ने नेशनल लोक अदालत के समुचित प्रचार-प्रसार हेतु दिनांक 04.03.2025 को प्रचार रथ को जिला न्यायालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार रथ तथा पंप्लेट्स वितरण के माध्यम से नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया जावेगा।

उक्त कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश श्री यतीन्द्र कुमार गुरू, चतुर्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री गौतम कुमार गुजरे, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुश्री उर्मिला यादव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री मुकेश कुमार शिवहरे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री लक्ष्मण डोडवे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री अभिषक साहू, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सिद्धार्थ शुक्ला, श्री रामबहोर पटेल विद्युत विभाग, नगर पालिका के कर्मचारीगण सहित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी श्री मुकेश कुमार शिवहरे ने 08 मार्च 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की जानकारी देते हुए कहा कि समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से किया जा रहा है जिससे प्रकरण पूरी तरह समाप्त हो जाता है और सभी पक्षकारों की जीत होती है। नेशनल लोक अदालत मेें आपसी राजीनामा से प्रकरणों का निराकरण सर्वोत्तम तरीका है जिससे समय एवं धन की क्षति रूकती है और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी ने मध्यस्थता प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत न्यायालय के बाहर आपसी समझौता होता है जिसे वापस न्यायालय में प्रेषित किया जाता है, तद्नुसार न्यायालय द्वारा समझौते का निर्णय दिया जाता है। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों, सिविल प्रकरणों, चेक बाउंस प्रकरणों, वैवाहिक एवं पारिवारिक प्रकरणों, विद्युत अधिनियम के प्रकरणों, धन वसूली प्रकरणों आदि का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति से किया जावेगा।

सचिव श्री मुकेश कुमार शिवहरे ने अपील की है कि दिनांक 08 मार्च 2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपने राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण कराये तथा विवाद विहीन समाज की संकल्पना में न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करे।

प्राइड कदम हिंदी समाचार एवं प्राइड इंडिया न्यूज़ सीधी (मध्य प्रदेश)

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