प्लॉट दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, आरोपी अब्दुल्ला खान को 2 साल 6 माह की सजा

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39 मामलों में दोषी ठहराया गया आरोपी, 57 लाख से अधिक की धोखाधड़ी उजागर

जबलपुर | 01 अप्रैल 2026

जबलपुर के ओमती थाना क्षेत्र में प्लॉट और मकान दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले आरोपी अब्दुल्ला खान को न्यायालय ने सख्त सजा सुनाई है। माननीय नेहा तोमर सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर ने आरोपी को धारा 420 (39 काउंट) के तहत 2 वर्ष 6 माह का साधारण कारावास एवं 5,000 रुपये जुर्माना, तथा धारा 406 (39 काउंट) के तहत 2 वर्ष का साधारण कारावास एवं 5,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया है।

प्रकरण के अनुसार, फरियादी देवदास बेन निवासी आधारताल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी मोहम्मद अब्दुल्ला खान ने रानी दुर्गावती समाधि, बरगी रोड पर प्लॉट और मकान देने का झांसा देकर उनसे 1,06,000 रुपये ले लिए और बाद में फरार हो गया। आरोपी ने खुद को “वेंडर एसोसिएट” कंपनी का संचालक बताते हुए सेंट्रल प्लाजा, नौदरा ब्रिज में ऑफिस होने की बात कही थी।

फरियादी ने दिसंबर 2016 में अखबार में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संपर्क किया था। इसके बाद जनवरी 2017 से लेकर दिसंबर 2017 तक किस्तों में राशि जमा की जाती रही, लेकिन जनवरी 2018 में ऑफिस बंद मिला और आरोपी का मोबाइल भी बंद हो गया।

पुलिस जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी ने इसी तरह कई अन्य लोगों को भी ठगकर कुल 57 लाख 11 हजार 529 रुपये का गबन किया है। मामले में विधिवत विवेचना के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया गया।

मामले में सहायक निदेशक अभियोजन श्रीमती स्मृतिलता बरकड़े के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री मनीष समाधिया ने प्रभावी पैरवी की।

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