सीधी में सख़्ती: बिना अनुमति ध्वनि यंत्र बजाना अब अपराध, प्रशासन ने जारी किए कड़े आदेश

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सीधी, 30 नवम्बर 2025

उपखंड मजिस्ट्रेट गोपद बनास राकेश शुक्ला ने कोतवाली सीधी और थाना जमोड़ी प्रभारी को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए। उन्होंने साफ कहा कि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति किसी भी क्षेत्र में लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

 

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा पूर्व में जारी आदेश के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायालय, कलेक्टर कार्यालय, जिला चिकित्सालय, संजय गांधी महाविद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 व 2, शासकीय कन्या महाविद्यालय, शासकीय कन्या स्कूल कोटहा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अमिलिया, हिनौती, बहरी, चुरहट, रामपुर नैकिन, मझौली तथा कुसमी के 100 मीटर दायरे को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।

 

इन क्षेत्रों में बिना अनुमति लाउडस्पीकर पूरी तरह वर्जित रहेगा। अनुमति मिलने पर भी ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के तहत निर्धारित ध्वनि सीमा को पार नहीं किया जा सकेगा। अनुमति जारी करने का अधिकार संबंधित एसडीएम या कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को होगा, तथा अनुमति पत्र में ध्वनि मानक स्पष्ट रूप से उल्लेखित होंगे।

 

निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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