चाकू से हमला करने वाले आरोपी सुशील केवट को 06 माह का सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया 

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माननीय न्यायालय श्रीमती ऋचा बठेजा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर के द्वारा पारित निर्णय के अंतर्गत थाना गोहलपुर के अप0 क्रं. 199/2015 व सत्र प्रकरण क्रमांक 5799/2015 के प्रकरण में आरोपी सुशील केवट कोे धारा 324 सहपठित धारा 34 भादवि के अपराध में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 2000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना गोहलपुर में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 13.03.2015 को रात करीब 11 बजे पंचवटी मैरिज गार्डन में शिवहरे परिवार की शादी की पार्टी में गया था। पार्टी में खाना खाने के बाद वह मंकी चैधरी, पवन उर्फ लल्लू चैधरी से मैरिज गार्डन में बातें कर रहा था तभी अमित केवट, सुशील केवट व उनके साथ में दो लड़के आये और सुशील केवट पुरानी रंजिशवश उसे एकदम से मां-बहन की गंदी गंदी गालियों देने लगा। उसने गाली देने से मना किया तो अमित केवट अपने जेब से चाकू निकालकर उसे बाये पैर की जाँघ के पीछे मार दिया, जिससे कटकर खून निकलने लगा और फिर दाहिने हाथ के अंगूठे के बगल की अंगुली में भी चाकू मार दिया जिससे कटकर खून निकला और सुशील केवट भी वही चाकू उसे कमर में पीछे मारा दिया, जिससे कटकर खून निकला। फिर चारों उसे जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। उक्त के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व सहायक निदेशक/प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकडे़ के मार्गदर्शन में श्रीमती अंजीता सिंह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त मामले में पैरवी की गई ।

 

श्रीमती अंजीता सिंह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्रीमती ऋचा बठेजा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर के द्वारा पारित निर्णय के अंतर्गत थाना गोहलपुर के अप0 क्रं. 199/2015 व सत्र प्रकरण क्रमांक 5799/2015 के प्रकरण में आरोपी सुशील केवट कोे धारा 324 सहपठित धारा 34 भादवि के अपराध में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 2000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 

 

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