धारदार चाकू रखकर किसी घटना को घटित करने के उद्देश्‍य से खडे आरोपी विनायक उर्फ मोनू झा को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया

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मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी विनायक उर्फ मोनू झा थाना रांझी के अपराध क्रमांक 626/2023 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 8822/2023 धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 200 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया।

 

घटना इस प्रकार है कि दिनांक 07.09.2023 को थाना-रांझी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ होते हुए हमराह स्टाफ के साथ जुर्म जरायम, अपराध तलाश पतासाजी हेतु ईलाका भ्रमण पर रवाना हुए थे। दौरान ईलाका भ्रमण के सेन्ट जोसफ स्कूल के पास उन्हें जरिये सूचना प्राप्त हुई कि, चंदन कॉलोनी नाला के पास में विनायक उर्फ मोनू झा नामक व्यक्ति 01 लोहे का धारदार चाकू लिये कोई घटना घटित करने के लिये खड़ा है। उक्त सूचना पर तत्काल हमराह स्टॉफ के साथ पहुंचे तो 01 व्यक्ति हाथ में चाकू लिये था, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया एवं वह दांहिने हाथ में 01 लोहे का धारदार चाकू रखा था। उक्त व्यक्ति से नाम पूछने पर उसने अपना नाम विनायक उर्फ मोनू झा बताया। अभियुक्त ने चाकू रखने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये। अभियुक्त से चाकू जप्त कर समक्ष गवाहान मौके पर चाकू को सीलबंद किया गया। अभियुक्त को मौके पर गिरफ्तार किया गया । उक्त के आधार पर थाना-रांझी में अप०क0-626/2023, अंतर्गत धारा-25 (1-बी) बी आयुध अधि० के तहत रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व सहायक निदेशक/प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकडे़ के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती वर्षा मेहता द्वारा उक्त मामले में शसक्त पैरवी की गई।

श्रीमती वर्षा मेहता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय श्रीमान ऋषिराज मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी विनायक उर्फ मोनू झा थाना रांझी के अपराध क्रमांक 626/2023 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 8822/2023 धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 200 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया।

 

 

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