बिना सूचना कर्तव्य से अनुपस्थित रहने पर कमिश्नर ने की कार्रवाई, उपायुक्त सहकारिता निलंबित

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सीधी, 13 सितम्बर 2026। रीवा संभाग के कमिश्नर शीलेन्द्र सिंह ने उपायुक्त सहकारिता सीधी राजेश खत्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर, जिला सीधी निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
जारी निलंबन आदेश के अनुसार राजेश खत्री ने 20 अगस्त 2026 को उपायुक्त सहकारिता के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था। इसके बाद वे बिना किसी पूर्व सूचना के अपने कर्तव्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। 27 अगस्त को ग्राम बम्हनी में आयोजित नई समिति के उद्घाटन कार्यक्रम में भी उनकी अनुपस्थिति रही।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि उनकी अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण विभागीय कार्य प्रभावित हुए तथा सहकारिता से संबंधित प्रकरणों के निराकरण में बाधा उत्पन्न हुई। प्रत्येक शुक्रवार को आयोजित मुख्यमंत्री जन विश्वास कार्यक्रम में सहकारिता से संबंधित प्रकरणों के निराकरण का कार्य भी प्रभावित हुआ।
कलेक्टर सीधी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में राजेश खत्री के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई प्रस्तावित की गई थी। कमिश्नर ने बिना पूर्व सूचना कर्तव्य से अनुपस्थित रहने तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी को इसकी सूचना नहीं देने को पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता माना है।
आदेश के अनुसार यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 एवं 7 के विपरीत तथा गंभीर कदाचरण की श्रेणी में माना गया है। इसी आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है।

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