मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा विभाग की छापामार कार्रवाई
दो प्रतिष्ठानों से खाद्य नमूने लिए, एक्सपायरी सामग्री नष्ट कराई

रिपोर्टर-सोहन श्याम
डिंडौरीं-आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देशानुसार तथा कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन, डिंडौरी द्वारा मिलावटी एवं अमानक खाद्य पदार्थों के विरुद्ध विशेष अभियान के तहत शहपुरा विकासखंड के बिछिया स्थित दो प्रतिष्ठानों पर सघन निरीक्षण एवं छापामार कार्रवाई की गई। साहू बेकरी एवं किराना का खाद्य पंजीयन अवधि समाप्त पाया गया, जिस पर संचालक को तत्काल नया पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए। यहां से राइस ब्रान तेल एवं केचप के नमूने जांच के लिए लिए गए।
इसके बाद खुशी किराना के निरीक्षण में एक्सपायरी खाद्य पदार्थ विक्रय के लिए रखे मिले, जिन्हें विक्रेता की उपस्थिति में मौके पर ही नष्ट कराया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान पर आवश्यक खाद्य लाइसेंस उपलब्ध नहीं मिला तथा उसका प्रदर्शन भी नहीं किया गया, जिसके संबंध में वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ की गई। यहां से पनीर एवं दही के नमूने भी जांच के लिए संग्रहित किए गए।
अभियान के दौरान क्षेत्र की अन्य दुकानों एवं होटलों का भी निरीक्षण किया गया। संचालकों को स्वच्छता बनाए रखने, पैक्ड खाद्य पदार्थों की निर्माण एवं समाप्ति तिथि देखकर ही विक्रय करने तथा त्योहारों के मद्देनजर बिना बिल, वारंटी अथवा गुणवत्ता जांच के कन्फेक्शनरी, दुग्ध उत्पाद एवं मिठाइयों की खरीदी-बिक्री नहीं करने की समझाइश दी गई।
दोनों प्रतिष्ठानों से लिए गए खाद्य नमूनों को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यदि खाद्य पदार्थ निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं अथवा मिलावट की पुष्टि होती है, तो संबंधित खाद्य व्यवसायियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। संपूर्ण कार्रवाई मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती प्रभा सिंह टेकाम एवं उनकी टीम द्वारा संपन्न की गई। खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने कहा है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा तथा विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।