48 घंटे में हत्या का खुलासा: मझौली पुलिस ने एक आरोपी गिरफ्तार किया, नाबालिग अभिरक्षा में

सीधी। सीधी जिले की मझौली थाना पुलिस ने हत्या के एक गंभीर मामले का महज 48 घंटे में खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घटना में शामिल एक विधि विरुद्ध बालक को अभिरक्षा में लेकर किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त दो लकड़ी के डंडे भी बरामद किए हैं।
पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी एवं एसडीओपी कुसमी संतोष तिवारी के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी मझौली उप निरीक्षक विशाल शर्मा के नेतृत्व में इस मामले का खुलासा किया गया।
पुलिस के अनुसार, 28 जुलाई 2026 को थाना मझौली क्षेत्र के ग्राम खरबर निवासी छबीलाल बैगा (50 वर्ष) का शव जंगल चौकी के पास एक नाले में मिला था। मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई।
जांच में सामने आया कि 27 जुलाई की शाम छबीलाल बैगा मवई नदी पार कर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में रामप्रसाद बैगा और उसके साथ मौजूद एक विधि विरुद्ध बालक से उनका विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर दोनों ने लकड़ी के डंडों से उन पर ताबड़तोड़ हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और उन्हें नाले में फेंककर फरार हो गए। उपचार नहीं मिलने के कारण अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर थाना मझौली में धारा 103(1) एवं 3(5) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई गई।
विवेचना के दौरान पुलिस ने रामप्रसाद बैगा (21 वर्ष), निवासी ग्राम बड़वाही, थाना जनकपुर, जिला एमसीबी (छत्तीसगढ़) को गिरफ्तार किया। वहीं घटना में शामिल एक नाबालिग को अभिरक्षा में लेकर किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उनकी निशानदेही पर जंगल चौकी के पास नाले से हत्या में प्रयुक्त दो लकड़ी के डंडे बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की गई।
सीधी पुलिस ने कहा है कि जिले में अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने और अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का अभियान लगातार जारी रहेगा।