जिले के कई शासकीय कार्यालयों के 100 मीटर दायरे में कोलाहल प्रतिबंधित

उल्लंघन करने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
सीधी, 17 मार्च 2026
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने आदेश जारी कर मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा-18 के तहत जिले के विभिन्न महत्वपूर्ण शासकीय कार्यालय परिसरों के 100 मीटर के दायरे को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि कई बार व्यक्तियों, संस्थाओं एवं राजनीतिक दलों द्वारा धरना-प्रदर्शन या अन्य गतिविधियों के कारण आम नागरिकों को असुविधा होती है तथा लोक शांति भंग होने और शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। इन परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह निषेधात्मक आदेश लागू किया गया है।
आदेश के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, कलेक्टर कार्यालय परिसर, जिला चिकित्सालय परिसर, संजय गांधी महाविद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, बिडला अस्पताल, उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक-1 एवं 2, शासकीय कन्या महाविद्यालय, शासकीय कन्या स्कूल कोटहा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अमिलिया, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिनौती, उप स्वास्थ्य केन्द्र बहरी, सिविल न्यायालय चुरहट, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चुरहट, सिविल न्यायालय रामपुर नैकिन, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामपुर नैकिन, सिविल न्यायालय मझौली, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मझौली तथा कुसमी क्षेत्र के संबंधित परिसरों के 100 मीटर दायरे को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उक्त प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत विधि अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।