सीधी, चुरहट,रामपुर नैकिन एवं मझौली में 13 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन

0 335

 

सीधी( राकेश शर्मा) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयाग लाल दिनकर के मार्गदर्शन में वर्ष 2025 की चौथी एवं अन्तिम नेशनल लोक अदालत 13 दिसंबर 2025 का आयोजन जिला न्यायालय सीधी तथा सिविल न्यायालय चुरहट, रामपुर नैकिन एवं मझौली में किया जायेगा।

 

नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों, सिविल प्रकरणों, चेक बाउंस प्रकरणों, वैवाहिक एवं पारिवारिक प्रकरणों, विद्युत अधिनियम के प्रकरणों, धन वसूली प्रकरणों आदि का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति से किया जावेगा।

 

नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के लिए निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जावेगी। इन प्रकरणों में प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि में 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। सामान्य विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जावेगी। यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत दिनांक 13.12.2025 में समझौता करने के लिए ही लागू रहेगी। अपराध शमन फीस, अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूल की जावेगी।

 

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयाग लाल दिनकर ने सभी संबंधित पक्षों से अपील की है कि वे लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का अपसी समझौते से निस्तारण कर न्याय व्यवस्था को और प्रभावी बनाने में सहयोग प्रदान करें। नेशनल लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

Web TV

अगली ख़बर

Leave a comment