वार्ड 1 से 11 तक के नागरिकों को निगम कर भुगतान करने पर ही मिलेगा मुआवजा

सिंगरौली, 10 अक्टूबर 2025।
नगर पालिक निगम सिंगरौली की आयुक्त श्रीमती सविता प्रधान ने एनसीएल प्रबंधन को पत्र जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि मोरवा जोन के वार्ड क्रमांक 1 से 11 तक स्थित सम्पत्तियों का मुआवजा केवल उन्हीं नागरिकों को दिया जाएगा, जिन्होंने नगर निगम द्वारा अधिरोपित करों का भुगतान कर एनओसी प्राप्त की हो।
आयुक्त ने बताया कि नगर निगम द्वारा इन क्षेत्रों में सम्पत्तिकर, जलकर, दुकान किराया और भू-भाटक लगाया गया है, किंतु एनसीएल द्वारा सीबीए एक्ट के तहत अधिग्रहण किए जाने के बाद कई सम्पत्ति स्वामियों ने करों का भुगतान बंद कर दिया है।
नगर निगम ने एनसीएल प्रबंधन को निर्देशित किया है कि जिन नागरिकों ने निगम करों की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है, उन्हें मुआवजा राशि न दी जाए। निगम आयुक्त ने मोरवा जोन के वार्ड 1 से 11 तक के नागरिकों से अपील की है कि वे शीघ्र ही अपने बकाया करों का भुगतान कर नगर निगम से एनओसी प्राप्त करें, ताकि उन्हें मुआवजा राशि प्राप्त करने में किसी प्रकार की बाधा न आए।