अवैध रूप से हथियार रखने वाले आरोपी को 01 वर्ष का कारावास व 200/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना अधारताल के अपराध क्रं. 979/17, में आरोपी अभिषेक जयसवाल को धारा 25(1-बी)बी के अंतर्गत 01 वर्ष का कारावास एवं 200 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।
घटना इस प्रकार है कि थाना आधारताल में पदस्थ प्रधान आरक्षक संतोष पांडेय हमराह आरक्षक शुकमान के साथ इलाका भ्रमण हेतु रवाना हुए थे। इलाका भ्रमण के दौरान उन्हें मुखबिर द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई थी कि करौंदा बायपास के पास स्थित पेट्रोल पंप पर एक व्यक्ति हथियार लिये घूम रहा है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु रात्रि होने से अन्य कोई गवाह न मिलने पर प्रधान आरक्षक संतोष पांडेय, हमराह आरक्षक शुक्रभान के साथ पेट्रोल पंप पर पहुंचे, जहाँ बिजली के खंभे के नीचे एक व्यक्ति उन्हें मिला, जिसने अपना नाम अभिषेक जयसवाल बताया। उस व्यक्ति की तलाशी लेने पर पेंट की दायी तरफ एक बकानुमा लोहे का चाकू मिला तथा उसने चाकू के संबंध में कोई लायसेंस न होना बताया। अभियुक्त का कृत्य अपराध पाये जाने पर हमराह स्टाफ एवं साक्षी के समक्ष एक लोहे का चाकू जप्त किया गया एवं अभियुक्त के विरूद्ध गिरफ्तारी की कार्यवाही की गयी, तत्पश्चात् अभियुक्त व जप्तशुदा संपत्ति को थाने लाकर उसके विरूद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत अपराध कमांक 979/17 पंजीबद्ध कर प्रकरण में विवेचना प्रारंभ की तथा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उपसंचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उइके एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विशाल सिंह द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्री विशाल सिंह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना अधारताल के अपराध क्रं. 979/17, में आरोपी अभिषेक जयसवाल को धारा 25(1-बी)बी के अंतर्गत 01 वर्ष का कारावास एवं 200 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।
भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला-जबलपुर