जघन्य सनसनीखेज मामले में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को हुआ आजीवन कारावास
माननीय न्यायालय षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, श्री विपिन सिंह भदौरिया जबलपुर के द्वारा आज दिनांक 14.08.2024 को पारित निर्णय के अंतर्गत थाना गढ़ा के अप0 क्रं. 333/2023 व सत्र प्रकरण क्रमांक 510/2023 के प्रकरण में आरोपी बंटू खान उर्फ शेख शहजाद को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 5000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 02.06.2023 को मर्ग क्रं. 33/2023 की जांच की गई। जांच में परिजन एवं साक्षियों एवं पीएम रिपोर्ट के अवलोकन एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यो के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोपी बंटू ठाकुर उर्फ बंटू खान द्वारा मृतिका के साथ शराब पीकर मारपीट करना व गलत काम करने का दबाब डालकर जान बुझकर हत्या करने की नीयत से सिर में चोट पहुंचाकर घायल अवस्था में छोडकर मकान खाली कर समान लेकर भाग जाना पाये जाने से एवं मृतिका के सिर में आई चोट के कारण ईलाज के दौरान मृत्यु होना पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध धारा 302 भादवि का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया, जिसकी विवेचना निरीक्षक राकेश तिवारी द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया एवं प्रकरण में प्रस्तुत वैज्ञानिक साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में अभियोजन द्वारा आरोपी के विरूद्ध मामला पूर्णतया सिद्ध होने के संबंध में मौखिक तर्क प्रस्तुत किए। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में श्री सुखलाल मार्को विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्री सुखलाल मार्को विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, श्री विपिन सिंह भदौरिया जबलपुर के द्वारा आज दिनांक 14.08.2024 को पारित निर्णय के अंतर्गत थाना गढ़ा के अप0 क्रं. 333/2023 व सत्र प्रकरण क्रमांक 510/2023 के प्रकरण में आरोपी बंटू खान उर्फ शेख शहजाद को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 5000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला-जबलपुर म0प्र