गाली गलौच व मारपीट करने वाले आरोपी राहुल सेठ को 02 वर्ष का कठोर कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड एवं आरोपी संजय सेठ को न्यायालय उठने तक का कारावास व 3000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया

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माननीय न्यायालय श्रीमान मनमोहन सिंह कौरव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के द्वारा थाना गोराबाजार के अपराध क्रं. 20/2018 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 1230/2018 में आरोपी राहुल सेठ को धारा 325 भादवि में 02 वर्ष का कठोर कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड एवं आरोपी संजय सेठ को धारा 323 भादवि में न्यायालय उठने तक का कारावास व धारा 357(3) दप्रस में 3000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि उसके पति अनिल कुमार सेठ एवं उसके जेठ संजय कुमार सेठ, राकेश सेठ से दुकान खाली कराने की बात पर से 6-7 माह से विवाद चल रहा है। इसी बात को लेकर दिनांक 18.01.2018 को सुबह 11.30 बजे राकेश सेठ, संजय सेठ दुकान में आये और मां बहन की गंदी-गंदी गालियां देते हुये उन्हें दुकान खाली करने का कहने लगे तब उसने व उसके पति ने कहा कि पहले बंटवारा हो जाने दो, जिसके हिस्से में दुकान आयेगी तब देखा जायेगा। इसी बात पर से संजय सेठ एवं राहुल सेठ ने उसकी दुकान की स्टील व प्लास्टिक की कुर्सी से उसके पति अनिल कुमार को मारा और जब वह बचाने लगी तो संजय सेठ ने ठूंसा मारा, जब वह चिल्लाई तो उसकी लडकी गौरी, उज्जवल दोनो बचाने आये। उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां देते हुए दुकान की कुर्सी तोड फोड करते हुए बोले कि दुकान खाली कर देना नहीं तो जान से खत्म कर देने की धमकी देते हुये चले गये। उक्त के आधार पर थाना गोराबाजार के अपराध क्रं. 20/2018 अंतर्गत धारा 294, 323, 325, 427, 506, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अधिरोपित अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्षन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती कल्पना मुवेल द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती कल्पना मुवेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय श्रीमान मनमोहन सिंह कौरव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के द्वारा थाना गोराबाजार के अपराध क्रं. 20/2018 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 1230/2018 में आरोपी राहुल सेठ को धारा 325 भादवि में 02 वर्ष का कठोर कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड एवं आरोपी संजय सेठ को धारा 323 भादवि में न्यायालय उठने तक का कारावास व धारा 357(3) दप्रस में 3000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।

भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला-जबलपुर

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