जघन्य एवं चिन्हित प्रकरण में हुआ आजीवन कारावास महिला की हत्या करने वाले आरोपी को हुआ आजीवन कारावास

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इंदौर – जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 20.10.2023 को माननीय न्यायालय – विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्या चार निवारण अधिनियम), इन्दौयर (मध्य प्रदेश), ने थाना बाणगंगा, जिला इन्दौ र के अपराध क्रमांक 733/2018 में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त कन्हैययालाल पिता रामप्रसाद उम्र 50 वर्ष, निवासी जिला इंदौर को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 में आजीवन कारावास कुल 1000/- रुपये के अर्थदण्ड् से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती आरती भदौरिया द्वारा की गई।
नोट- मृतिका के परिवारजनों के लिए प्रतिकर दिलाए जाने हेतु न्याकयालय द्वारा अनुशंसा की गई है।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 31.07 2018 फरियादी आकाश पिता दिलीप सोनी उम्र 25 साल निवासी दुर्गा नगर इंदौर ने रिपोर्ट की कि में उक्त पते पर रहता हूँ। आज मै दोस्त के साथ घर के पास गार्डन में एक कार्यक्रम में था तभी मोहल्ले की औरतों ने आवाज लगायी की पीछे कोई इंद्रा को मार रहा है। फरियादी अपने दोस्तो के साथ गया देखा कि एक व्य क्ति मोहल्लेी में रहने वाली इंद्रा को जान से मारने की नियत से चाकू से मार रहा था जिसे लोगो ने पकड़ लिया था। इंद्रा घायल अवस्थाम मे गली में पड़ी हुई थी काफी खून बिखरा पडा हुआ था इंद्रा के शरीर पर जगह जगह घाव थे इंद्रा बेहोश हो गई थी जिसे हमने आटो से उसके भाई के साथ ईलाज हेतु एम.व्हाबय एच भिजवाया था । मुझे इंद्रा के भाई ने बताया कि इंद्रा की एमवायएच मे मत्यु हो गई है । उस व्यक्ति द्वारा पहुंचायी गयी चाकु की चोटो के कारण इंद्रा की मृत्यु हुई है। उस मारने वाले का नाम उसने कन्है्यालाल पिता रामप्रसाद बैरवा उम्र 50 साल बताया । घटना मोहल्लेथ मे काफी लोगो ने देखी है, फरियादी की रिपोर्ट पर से धारा 302 भा.दं.वि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया । संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुुत किया गया, जिस पर से अभियुक्त को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

जिला अभियोजन अधिकारी
पैरवीकर्ता जिला इंदौर (म.प्र.)

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