नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी अमित जाटव को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माना।

न्यायालयः- एकादशम् अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, द्वारा आरोपी अमित जाटव पुत्र हरीसिंह जाटव आयु-25 वर्ष निवासी नारायण बिहार काॅलोनी गोला का मंदिर ग्वालियर को धारा 366 भादंसं के अधीन 5 वर्ष का कठोर कारावास व 2500/- रू अर्थदण्ड तथा धारा-5 एल सहपठित धारा 6 पाॅक्सो अधिनियम 2012 के अधीन 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2500/- रू के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आशीष कुमार राठौर एवं एडीपीओ श्रीमती नैन्सी गोयल ने प्रकरण की घटना के बारे में बताया है कि दिनांक 18.10.2019 को अभियोक्त्री आयु लगभग 15 वर्ष सुबह 07ः30 बजे स्कूल पढने के लिये गई थी। विद्यालय की छुट्टी के उपरांत अभियोक्त्री घर वापस नहीं आई। अभियोग्त्री को आसपास तलाश करने पर भी उसकी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। अभियोक्त्री के पिता ने अभियोक्त्री की गुमशुदगी की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना गोला का मंदिर में लेख कराई थी जो थाना गोला का मंदिर के अपराध क्रमांक 538/19 अंतर्गत धारा 363 भादसं के अधीन अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रकरण अनुसंधान में लिया गया। संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। संपूर्ण विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई।
नैनसी गोयल
एडीपीओ
जिला ग्वालियर म0प्र0