न्यायालय द्वारा अवैध रूप से गांजा रखने वाले आरोपीगणों को 05 वर्ष सश्रम कारावास और पच्चीस-पच्चीस हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

विदिषा। माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीष एनडीपीएस मनोज कुमार राठी विदिशा ने अपने निर्णय दिनांक 15.06.2023 अवैध रूप से गांजा रखने बाले आरोपीगणों 1. ब्रजेन्द्र सिंह राजपूत 2. नितिन रघुवंशी निवासीगण विदिशा को एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 8 सहपठित धारा 25 ( पप) (ख) के अधीन अपराध के आरोप में प्रत्येक को 05-05 वर्ष सश्रम कारावास एवं पच्चीस-पच्चीस हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण में पैरवी अपर लोक अभियोजक राघवेन्द्र सिंह राठौर के द्वारा की गई।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है किः- दिनांक 10.08.2018 को कोतवाली विदिशा में उपनिरीक्षक को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि चरण तीर्थ रोड पर दो लडके खडे है जो दोनो गांजा रखे है। मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचने पर मुखबिर द्वारा बताये हुलिया अनुसार दो लडके हाथ में दो प्लास्टिक के थैले लिये खडे थे। दोनों पुलिस को देखकर भागने लगे जिन्हे हमराह फोर्स की मदद से घेर कर पकडा। दोनों लडको ंसे नाम पूछने पर ब्रजेन्द्र राजपूत एवं नितिन रघुवंषी निवासीगण विदिशा होना बताया था। संदेहियान की जामा तलाषी व उनके पास मिले गांजा जैसे मादक पदार्थ बरामदगी का पंचनामा तैयार किया गया। जांच पश्चात मादक पदार्थ गांजा होना पाया गया। आरोपीगण ब्रजेन्द्र ंिसह राजपूत एवं नितिन रघुवंषी का कृत्य धारा 8/2020 एनडीपीएस एक्ट के तहत दण्डनीय पाये जाने से आरोपीगणों को गिरफ्तार किया गया। थाना कोतवाल में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा