अवयस्कव बालिका के साथ दुष्कृत्य करने वाले सौतेले पिता को हुआ दोहरा आजीवन कारावास

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इंदौर – प्रभारी उपनिदेशक अभियोजन श्री राजेन्द्रृ सिंह भदौरिया ने बताया कि आज दिनांक 11.12.2025 को माननीय न्या यालय 29 वें अपर सत्र न्याायाधीश महोदय (विशेष न्याआयालय पॉक्सो2 अधिनियम) नौसीन खान ने थाना हीरानगर, इन्दौ र के विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 261/2021 में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त xyz, उम्र- 42 वर्ष, निवासी- इंदौर को धारा 5एल /6, 5एन/6 पॉक्सोय एक्टर में प्रथक -प्रथक आजीवन कारावास एवं धारा 13/14 पॉक्सो एक्ट- में 07 वर्ष का साश्रम कारावास एवं धारा 66-ई आईटी एक्टक में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 20000 रू. के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती लतिका आर. जमरा द्वारा की गयी। उक्ता प्रकरण की विवेचना निरी. सतीश पटेल द्वारा की गई थी ।

नोट: न्याथयालय द्वारा पीडिता को हुई मानसिक एवं शारीरिक क्षति हेतु प्रतिकर तीन लाख रूपये राशि दिलवाये जाने की अनुशंसा की गई ।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि पीडिता ने उसकी नानी व माँ के साथ थाना हीरानगर पर उपस्थित होकर इस आशय की सूचना दी कि पीड़िता उसकी माँ तथा छोटे भाई के साथ रहती है। उसकी माँ ने उसके पिता का स्वर्गवास होने के बाद दिनांक 11.02.2020 को अभियुक्त xyz से आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी और अभियुक्तन उनके साथ उसके घर रहने आ गया था। जिसने आने के 4-5 दिन बाद से ही जब उसकी माँ काम पर चली जाती थी तो उसके साथ जबरदस्ती गलत काम करता था तथा उसे धमकाता था कि किसी को उक्ते बात मत बताना पर मेने उसके विरूद्ध इसी थाने में लगभग डेढ साल पहले रिपोर्ट करायी थी। जिसका मामला न्यायालय में चल रहा है। उसके बाद अभियुक्त xyz फिर से 16 अगस्त 2021 को उसके घर रहने आ गया और वापस उसके साथ उसकी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाने लगा और दिनांक 01.10.2021 को उसे व उसकी माँ को डरा धमकाकर उसके तथा उसकी माँ के साथ बिना कपडो के मोबाइल पर वीडियो बनाकर कहलवाया कि यह सब गलत काम मर्जी से करती हूं। और उससे कहा कि यदि तूने यह बात किसी को बताई तो उसे जान से खत्म कर दूंगा। वह इस बात से बहुत डर गई थी और डर के मारे उसने यह बात किसी को नहीं बताई डर के कारण वह उस दिन रिपोर्ट लिखवाने थाने पर नही गई फिर दूसरे दिन थाने पर रिपोर्ट लिखाने आई उक्ते सूचना पर से अभियुक्त xyz के विरूद्ध अप.क्र. 691/21 धारा 376 (2)(एन), 376(2)(एफ),506 भादवि एवं धारा 5एल/6,5एन/6,13/14 पॉक्सोि एक्ट. एवं 66ई आईटी एक्ट( कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विववेचना में लिया गया विवेचना दौरान आरोपी को गिरफतार किया गया था। पीडिता का मेडिकल कराया गया साक्षिगणों के कथन लिए गए एवं संपूर्ण विवेचना पश्चारत चालान माननीय न्या।यलय में पेश किया गया था। जिस पर से आरोपी को उक्त दंड से दंडित किया गया ।

 

 

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