महिला के साथ बेसबाल के डण्डे से मारपीट करने वाले आरोपी को 02 वर्ष का कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया

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महिला के साथ बेसबाल के डण्डे से मारपीट करने वाले आरोपी को 02 वर्ष का कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी निकलेश राजपूत को थाना बेलबाग के अपराध क्रं. 23/10 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 3302343/2010 अंतर्गत धारा 325, 341 भादस के तहत 02 वर्ष का कारावास एवं 600 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।

घटना इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना उपस्थित होकर बताया कि वह मंदिर से पूजा करके करीब रात 9.00 बजे घर वापस आ रही थी जैसे ही मेन रोड से घर की तरफ मुडने वाली थी कि निक्की राजपूत ने हाथ में बड़ा बेसबाल का डंडा लिये हुये अश्‍लील गालियां देते हुये की रूक बात करनी है, जिस पर फरियादी ने उसे गालियां देने से मना किया और बोला कि यदि बात करनी है तो घर आओ, बैठकर बात करते है, तभी रज्जन राजपूत अश्‍लील गालियां देने लगा और निक्की उर्फ निकलेश राजपूत ने फरियादी के दोनो पैरो के घुटने में बेसबाल के डंडे से मारकर घायल कर दिया, जिससे वह गिर गई। जिसके बाद दोनो एक राय होकर बोले कि इसे जान से खत्म कर देगे। फरियादी द्वारा थाने पर दी गई उपरोक्त सूचना पर से आरक्षी केन्द्र द्वारा अपराध क्रं. 23/10 पर रिपोर्ट पंजीबद्ध कर गिरफ्तारी पंचनामे बनाये समुचित आवश्‍यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र विचारार्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री जयवीर सिंह यादव द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
 जयवीर सिंह यादव सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी निकलेश राजपूत को थाना बेलबाग के अपराध क्रं. 23/10 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 3302343/2010 अंतर्गत धारा 325 भादस में 02 वर्ष का कारावास व 500 रू अर्थदण्ड एवं धारा 341 भादस के तहत 15 दिवस का कारावास व 100 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।

भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला – जबलपुर म0प्र0

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