जघन्य सनसनीखेज मामले में नाबालिक को शादी का प्रलोभन देकर बार-बार गलत काम करने वाले आरोपी को तिहरा आजीवन कारावास एवं 3000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया

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जघन्य सनसनीखेज मामले में नाबालिक को शादी का प्रलोभन देकर बार-बार गलत काम करने वाले आरोपी को तिहरा आजीवन कारावास एवं 3000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया

न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी पवन उर्फ पारस यादव को थाना तिलवारा के अपराध क्रं. 327/2020 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक 120/2020 अंतर्गत धारा 376(3), 5(एल) सहपठित 6, 5(जे)(पप) सहपठित धारा 6 पाॅक्सो एक्ट के आरोप में तिहरा आजीवन कारावास एवं 3000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया एवं उत्तरजीवी को 1,00,000 रूपये(एक लाख रू) प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया।

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना पुलिस लाइन में पदस्थ निरीक्षक गणेश तोमर को दिनांक 21.07.2020 का कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना तिलवारा क्षेत्र के नाबालिक लड़की गर्भवती हालत में मेडिकल काॅलेज में इलाज हेतु लायी गई है। सूचना प्राप्त होने पर मेडिकल कालेज पहुंचकर गायनिक वार्ड में भर्ती उत्तरजीवी से पूछताछ की गई जिसमें बताया कि 16 जुलाई 2019 से 16 मार्च 2020 के बीच पवन यादव द्वारा एमपीईबी के उपर दुर्गा मंदिर के पास पहाडी के पीछे बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर उसे अनुसूचित जनजाति की जानते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। पवन यादव उससे हर महीने एक बार मिलता था और उसके साथ गलत काम करता था और उससे कहता था कि उससे शादी करूगा। डर की वजह से उत्तरजीवी ने उक्त बात अपने माता पिता को नही बताया था। उसके माता पिता ने दिनांक 21.07.2020 को उसे ब्‍लीडिंग होने पर मेडिकल अस्पताल लेकर आये तब वहां पर डाक्टर ने ईलाज के दौरान बताया कि वह गर्भवती है। उत्तरजीवी के उक्त कथन के आधार पर अपराध क्रं. 0/2020 अंतर्गत धारा 376(2)(एन) भादवि व धारा (1)ब(i), 3(1)ब(ii), 3(2)5 एससीएसटी एक्ट एवं धारा 5, 6 पाॅक्सो एक्ट के अंतर्गत कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारार्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकडे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।

श्रीमती स्मृतिलता बरकडे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी पवन उर्फ पारस यादव को थाना तिलवारा के अपराध क्रं. 327/2020 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक 120/2020 अंतर्गत धारा 376(3) में आजीवन कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड, 5(एल) सहपठित 6 में आजीवन कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड, 5(जे)(ii) सहपठित धारा 6 पाॅक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व 1000 रू अर्थदंड से दंडित किया।

भगवत उईके

मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला – जबलपुर म0प्र0

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