नाबालिक के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2000 रूपये का अर्थदंड

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नाबालिक के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2000 रूपये का अर्थदं
न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी शेख एहसान को थाना आधारताल के अप0 क्रं. 684/2022 व विषेश प्रकरण क्रमांक 128/2022 अंतर्गत धारा 354 भादवि एवं लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7 सहपठित धारा 8 के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 2000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया।

घटना इस प्रकार है कि दिनांक 08.07.2022 को उत्तरजीवी के द्वारा थाना आधारताल के अपराध क्रं. 684/2022 अंतर्गत धारा 354, 354क, 354ख, 342, 394 व 506 भादवि एवं 7/8 पाॅक्सो एक्ट के तहत इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई कि अभियुक्त उसके घर के सामने नरेश इलेक्ट्राॅनिक्स की दुकान में मोटर मैकेनिक का काम करता था इसलिये वह उसे पहचानती है, जिस कारण वह कभी-कभी शेख एहसान से बातचीत करती थी। बातचीत के दौरान दिनांक 08.07.2022 को रात्रि करीबन 01.30 बजे आरोपी ने उसे फोन करके घर के बाहर बुलाया, जिससे वह बाहर आई और अभियुक्त ने उससे कहा कि उसे कुछ दिखाना है साथ चलो तो वह उसे जानती है, इस कारण उसके साथ चली गई। अभियुक्त उसे अंबिका टावर बिल्डिंग में एक कमरे के अंदर ले गया और उसके साथ अश्‍लील हरकते करने लगा। जब उसने अभियुक्त को मना किया तो आरोपी उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी एवं उसके चेहरे पर तेजाब डालने की भी धमकी दी और उसके साथ गंदा काम करने की भी धमकी दी, जिससे वह चिल्लाई तो उसकी आवाज सुनकर उसके चाचा उसे ढूंढते हुये वहां आ गये और चाचा को देखकर अभियुक्त वहां से भाग गया जिसके बाद उसने चाचा और माता को घटना बताई और वे सुबह रिपोर्ट कराने थाने आ गये। उक्त के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मनीषा दुबे द्वारा उक्त मामले में शसक्त पैरवी की गई।
श्रीमती मनीषा दुबे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना आधारताल के अप0 क्रं. 684/2022 व विशेष प्रकरण क्रमांक 128/2022 अंतर्गत आरोपी शेख एहसान को धारा 354 भादवि के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावार व 1000 रूपये अर्थदण्ड एवं लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7 सहपठित धारा 8 के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया।

 

 

भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला – जबलपुर म0प्र0

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