मोटरसाइकिल चोरी के आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास

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रायसेन। मोटरसाइकिल चोरी के मामले में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायसेन श्री अजय कुमार यदु की अदालत ने आरोपी साजन उर्फ रिंकू पुत्र राजकुमार तुकरेले, उम्र 20 वर्ष, निवासी जहांगीराबाद, भोपाल को भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन के अनुसार, 6 अगस्त 2025 को सुबह करीब 7:15 बजे सूचनाकर्ता मोहरसिंह धानक अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक MP 38 MK 8724 को ग्राम बरबटपुर स्थित रीछन नदी के पुल के पास लॉक करके नदी में फ्रेश होने गया था। वापस लौटने पर मोटरसाइकिल गायब मिली। सूचनाकर्ता ने एक अज्ञात व्यक्ति को मोटरसाइकिल ले जाते हुए भी देखा था। इसके बाद रायसेन पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच के दौरान टी.टी. नगर भोपाल पुलिस द्वारा वाहन निरीक्षण के समय आरोपी और सहअभियुक्त का मेमोरेंडम लिया गया तथा चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर जब्त की गई। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने आवश्यक अनुसंधान पूरा कर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से श्रीमती अखलेश शर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, रायसेन ने पैरवी की। प्रेस विज्ञप्ति जिला अभियोजन संचालनालय, रायसेन द्वारा जारी की गई।

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