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जेल में श्रम कानून एवं श्रमिक अधिकारों पर विधिक जागरूकता शिविर

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मुबारक अली संवाददाता

शाहजहांपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में सोमवार को जिला कारागार शाहजहांपुर में “श्रम कानून एवं श्रमिक अधिकार” विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय के निर्देश पर हुआ। शिविर की अध्यक्षता सचिव अपेक्षा सिंह ने की।

 

सचिव ने कहा कि शिविर का उद्देश्य श्रमिकों को उनके कानूनी अधिकारों और शासन की कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि मजदूरी न मिलने, शोषण या अन्य कानूनी विवाद की स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता एवं परामर्श प्राप्त किया जा सकता है।

 

लीगल एड डिफेंस काउंसिल के चीफ दिनेश कुमार मिश्र ने न्यूनतम मजदूरी, असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा तथा समान पारिश्रमिक सहित विभिन्न श्रम कानूनों की जानकारी दी। असिस्टेंट विवेक शर्मा ने श्रमिकों के अधिकार, समय पर पारिश्रमिक तथा कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों के बारे में बताया।

 

डिप्टी जेलर सुभाष यादव ने जेल प्रणाली की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वरिष्ठ लिपिक मोहम्मद अफजल ने किया। अंत में जेल अधीक्षक जे.पी. तिवारी ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान जेलर आर.के. गौतम, पीएलवी अनिल कुमार सहित बंदीगण मौजूद रहे।

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