अमानक गुटखा बेचने पर दुकानदार को 6 माह का सश्रम कारावास, 10 हजार रुपये का अर्थदंड

जबलपुर न्यायालय का फैसला, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत हुई कार्रवाई

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जबलपुर। अमानक एवं असुरक्षित गुटखा का विक्रय करना एक दुकानदार को महंगा पड़ गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर श्री अरुण कुमार गोयल ने अभियुक्त शमशेर हुसैन को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 59(1) के तहत 6 माह के सश्रम कारावास तथा 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन के अनुसार, 26 सितंबर 2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी माधुरी मिश्रा ने इन्कम टैक्स कार्यालय के सामने स्थित मुन्ना पान भंडार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान में बिक्री के लिए रखे गए गुटखे के नमूने विधिवत खरीदे गए और जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजे गए।

प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में गुटखे का नमूना असुरक्षित (Unsafe) पाया गया। इसके बाद नियमानुसार अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया।

मामले में उप-संचालक (अभियोजन) श्री के.एस. मुवेल एवं सहायक निदेशक श्री हनुमंत किशोर शर्मा के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री भगवत उईके ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन पक्ष के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 6 माह के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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