13 साल पुराना नामांतरण प्रकरण लंबित रखना पड़ा भारी, लापरवाही पर पटवारी निलंबित

जिला ब्यूरो मनोज कुमार यादव
डिंडौरी। जनसुनवाई में प्राप्त शिकायत पर कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने त्वरित एवं सख्त कार्रवाई करते हुए राजस्व निरीक्षक मंडल अमरपुर अंतर्गत पदस्थ पटवारी भूपेन्द्र कुशराम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम निघोरी निवासी शेख हसन ने जनसुनवाई में आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम भानपुर रैयत की संशोधन पंजी क्रमांक-11 के प्रस्ताव क्रमांक-26 में नामांतरण संबंधी आदेश 5 मार्च 2013 को पारित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद संबंधित राजस्व अभिलेखों का दुरुस्तीकरण वर्षों तक नहीं किया गया।
शिकायत की जांच के दौरान कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने पाया कि संबंधित पटवारी द्वारा राजस्व अभिलेखों के संधारण एवं अद्यतन करने में गंभीर लापरवाही बरती गई है। यह आचरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों के विपरीत पाया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए हल्का क्रमांक 105 एवं 106, राजस्व निरीक्षक मंडल अमरपुर, तहसील डिंडौरी में पदस्थ पटवारी भूपेन्द्र कुशराम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसीलदार भू-संसाधन प्रबंधन कार्यालय डिंडौरी निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को विभागीय कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करने तथा निर्धारित समय-सीमा में आरोप पत्र, आरोपों का विवरण और साक्ष्य सूची प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। जनसुनवाई में प्राप्त शिकायत पर की गई इस कार्रवाई को प्रशासन की जवाबदेही और पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।