चाची की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने वाले भतीजे को आजीवन कारावास

जबलपुर न्यायालय ने सुनाया फैसला, 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
जबलपुर। थाना बेलखेड़ा क्षेत्र में चाची की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने वाले भतीजे को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश पाटन श्री स्वयं प्रकाश दुबे की अदालत ने सत्र प्रकरण क्रमांक 52/2023 में आरोपी संतोष सिंह लोधी पिता मुन्ना सिंह लोधी (27 वर्ष), निवासी ग्राम सुंदरादेही, थाना बेलखेड़ा, जिला जबलपुर को धारा 302 भादवि के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन के अनुसार घटना वर्ष 2022 की है। ग्राम सुंदरादेही में पारिवारिक विवाद के बाद आरोपी संतोष सिंह लोधी ने अपनी चाची हल्ली बाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। बताया गया कि आरोपी की मां गौरा बाई और उसके चाचा बराती के बीच 15 हजार रुपये उधार लेने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के दौरान बराती ने गौरा बाई को धक्का दे दिया, जिससे वह गिर पड़ीं और रोने लगीं।
दोपहर करीब 2:30 बजे खेत से लौटे आरोपी संतोष ने अपनी मां को रोता देखा और गुस्से में चाचा बराती को खोजने लगा। इसी दौरान उसे बराती की पत्नी हल्ली बाई मिलीं। आरोपी ने उनसे विवाद करते हुए कुल्हाड़ी से सिर, गले, मुंह और कंधे पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर चोटों के कारण हल्ली बाई की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी के खिलाफ थाना बेलखेड़ा में धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। प्रकरण की जांच निरीक्षक सुखदेव धुर्वे द्वारा की गई। विवेचना पूरी होने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
उपसंचालक अभियोजन श्री विजय कुमार उइके के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक श्री संदीप जैन ने मामले में प्रभावी पैरवी करते हुए 15 अभियोजन साक्षियों को न्यायालय में परीक्षित कराया। अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।