मारपीट के मामले में दो आरोपी दोषी करार, न्यायालय उठने तक कारावास व अर्थदंड की सजा
जबलपुर | 28 जनवरी 2026
थाना भेड़ाघाट क्षेत्र के मारपीट के एक मामले में माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री उर्वशी सूर्यवंशी, जबलपुर ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी पंजू वर्मन एवं मोना वर्मन को दोषी करार दिया है।
न्यायालय द्वारा थाना भेड़ाघाट के अपराध क्रमांक 475/2021 एवं न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 8337/2021 के अंतर्गत आरोपियों को धारा 323 सहपठित धारा 34 भादंवि में दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 500-500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरण
फरियादी रोहित पटेल द्वारा दिनांक 04 नवंबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि सुबह करीब 10 बजे आरोपीगण उसके घर के सामने आकर उसकी मां-बहन के साथ अश्लील गालियां देने लगे। मना करने पर आरोपी पंजू वर्मन ने फरियादी के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली को दांत से काट लिया। वहीं मोना वर्मन ने ईंट से शाहनी पटेल के दाहिने पैर के पंजे पर वार किया, जिससे सूजन आ गई, तथा फरियादी की मां गिरजा बाई के बाएं हाथ में भी ईंट से चोट पहुंचाई। इसके बाद आरोपीगण जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए।
शिकायत के आधार पर थाना भेड़ाघाट में धारा 294, 323, 324, 506 सहपठित धारा 34 भादंवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
मामले में उप-संचालक (अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री रश्मि ठाकुर द्वारा प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई, जिसके तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया।