26 जनवरी को जिले में रहेगा पूर्ण शुष्क दिवस मदिरा का क्रय-विक्रय, परिवहन एवं वितरण पूरी तरह प्रतिबंधित

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सीधी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले में कानून-व्यवस्था एवं सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कड़ा फैसला लिया है। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 14 फरवरी 2025 की कंडिका क्रमांक 48.1 के अंतर्गत शासन द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए घोषित शुष्क दिवसों में 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) को शामिल किया गया है।

इसी क्रम में कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी द्वारा आदेश जारी करते हुए निर्देश दिए गए हैं कि 26 जनवरी 2026 को जिले की सभी प्रकार की मदिरा से संबंधित गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।

ये सभी प्रतिष्ठान रहेंगे बंद

आदेश के अनुसार गणतंत्र दिवस के दिन जिले की—

समस्त मदिरा दुकानें

मदिरा गोदाम

होटल बार (एफ.एल.-3)

रेस्टोरेंट बार (एफ.एल.-2)

वाइन विक्रय केन्द्र

देशी मद्य भांडागार

पूरी तरह बंद रहेंगे।

पूर्ण प्रतिबंध रहेगा

कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्धारित अवधि में

मदिरा का क्रय

विक्रय

परिवहन

वितरण

किसी भी रूप में नहीं किया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन सख्त, निगरानी बढ़ाई जाएगी

जिला प्रशासन एवं आबकारी विभाग द्वारा शुष्क दिवस के पालन को लेकर सघन निगरानी रखी जाएगी। पुलिस एवं आबकारी अमले को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कहीं भी अवैध रूप से मदिरा का संग्रहण या बिक्री न हो सके।

प्रशासन ने सभी नागरिकों एवं व्यापारियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि गणतंत्र दिवस को मर्यादा, अनुशासन और गरिमा के साथ मनाएं।

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