मकर संक्रांति मेले के दौरान भारी वाहनों का आवागमन रहेगा प्रतिबंधित

सीधी, 13 जनवरी 2026।
मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर 14 जनवरी 2026 को थाना कमर्जी अंतर्गत गायघाट सोनपुल पर आयोजित मेले के दौरान आमजन की सुरक्षा एवं सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी वाहनों के आवागमन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है।
अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं नागरिकों के एकत्र होने से दुर्घटना की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
इन मार्गों पर रहेगा प्रतिबंध
👉 अमिलिया, मऊगंज एवं चुरहट की ओर से गायघाट सोन नदी (थाना कमर्जी) की तरफ आने वाले सभी भारी वाहन (लोडेड एवं अनलोडेड)
👉 सीधी शहर से गायघाट सोन नदी (थाना कमर्जी) की ओर जाने वाले सभी भारी वाहन
समयावधि
यह प्रतिबंध 14 जनवरी 2026 को प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
यह आदेश मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 सहपठित मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किया गया है। निर्धारित अवधि तक आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।