मारपीट करने वाले आरोपीगण कमलेश माली एवं राजेश माली को 01-01 साल का सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
माननीय न्यायालय सुश्री उर्वशी सूर्यवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के द्वारा पारित निर्णय के अंतर्गत थाना हनुमानताल के अप0क्र0 557/2020 व प्रकरण क्रमांक 5521/2020 के प्रकरण में आरोपीगण कमलेश माली एवं राजेश माली को धारा 325 भा.द.सं. के अपराध में 01-01 साल का सश्रम कारावास व एक-एक हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 341 भा.द.सं. के अपराध में 10-10 दिवस का साधारण कारावास व 300-300 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियुक्तगण कमलेश माली एवं राजेश माली ने दिनांक 25/08/2020 को समय 09 बजे मरघटाई के पास प्रेम नगर अंतर्गत थाना हनुमानताल के फरियादी बब्लू यादव से अश्लील गाली गलौज की तथा हाथ घूसे से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की तथा फरियादी बब्लू यादव को रोक कर सदोष अवरोध कारित किया तथा जान से मारने की धमकी दी गई। घटना की रिपोर्ट फरियादी द्वारा तत्पश्चात थाना हनुमानताल में दर्ज करायी गई, उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण विवेचना में लिया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 325, 341, 506, 34 का अपराध सिद्ध पाये जाने से प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
उप संचालक (अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व सहायक निदेशक/जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती संगीता परिहार के मार्गदर्शन में सुश्री रश्मि ठाकुर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त मामले में पैरवी की गई।
सुश्री रश्मि ठाकुर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय सुश्री उर्वशी सूर्यवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के द्वारा पारित निर्णय के अंतर्गत थाना हनुमानताल के अपराध क्रमांक 557/2020 व प्रकरण क्रमांक 5521/2020 के प्रकरण में आरोपीगण कमलेश माली एवं राजेश माली को धारा 325 भा.द.सं. के अपराध में 01-01 साल का सश्रम कारावास व एक-एक हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 341 भा.द.सं. के अपराध में 10-10 दिवस का साधारण कारावास व 300-300 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।