भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित
जिले में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई गई है।
कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने आदेश जारी कर बताया कि पुलिस अधीक्षक सीधी द्वारा दिनांक 18 सितम्बर 2025 को भेजे गए प्रतिवेदन के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री का 19 सितम्बर 2025 को तहसील बहरी अंतर्गत ग्राम बहरी में कार्यक्रम प्रस्तावित है।
आदेशानुसार सीधी से बहरी जाने वाले, सिंगरौली से बहरी की ओर आने वाले तथा जोगदहा पुल अमिलिया से बहरी की ओर आने वाले सभी भारी वाहन (लोडेड एवं अनलोडेड) प्रतिबंधित रहेंगे। यह रोक 19 सितम्बर की सुबह 9:00 बजे से लेकर कार्यक्रम समाप्ति तक प्रभावी रहेगी।
यह प्रतिबंध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-115 तथा मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 के तहत लागू किया गया है। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे निर्धारित समय में प्रतिबंधित मार्गों पर भारी वाहन न चलाएं और यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।