वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला

रिपोर्ट( राकेश शर्मा )
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन बिल पर फैसला सुनाते हुए कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं। 5 साल की जरूरत वाले प्रावधान पर रोक लगाई गई। वक्फ कानून के सेक्शन 3 और 4 पर भी रोक लगा दी गई है।वक्फ एक्ट के अनुच्छेद 374 पर भी रोक। 5 साल मुस्लिम होने की शर्त पर भी सुप्रीम कोर्ट की रोक। तथा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर भूमि विवाद का निपटारा नहीं कर सकते।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा की वक्फ बोर्ड का CEO मुस्लिम समुदाय से ही हो। तथा मुस्लिम समुदाय से सदस्य बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। राजस्व से संबंधित रिकॉर्ड पर भी सुप्रीम कोर्ट से रोक लगाई गई है।