घर में घुसकर गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी मनोज शाह को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

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घर में घुसकर गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी मनोज शाह को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

माननीय न्यायालय श्रीमान देवरथ सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के द्वारा पारित निर्णय के अंतर्गत थाना रांझी के अप0 क्रं. 209/2015 व प्रकरण क्रमांक 6602/2015 के प्रकरण में आरोपी मनोज शाह को धारा 451, 506 भादवि के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी मनोज शाह ने रात में लगभग 11ः30 बजे बड़ा बाजार रांझी स्थित फरियादी श्रीमती सिंधु के घर में घुसकर पुराने अपराधिक प्रकरण वापस लेने के लिए धमकी देते हुए मां-बहन की गंदी-गंदी गालिया देते हुए जान से मारने की धमकी दी और उनके लडके दीपक के साथ मारपीट की थी उक्त घटना के संबंध में थाने में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया।
उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकडे़ के मार्गदर्शन में श्री शिवकुमार शर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त मामले में पैरवी की गई।

श्री शिवकुमार शर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान देवरथ सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के द्वारा पारित निर्णय के अंतर्गत थाना रांझी के अप0 क्रं. 209/2015 व प्रकरण क्रमांक 6602/2015 के प्रकरण में आरोपी मनोज शाह को धारा 451, 506 भादवि के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जयवीर सिंह यादव
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला – जबलपुर म0प्र0

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