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स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स नियुक्तियों के संबंध में जांच दल गठित

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28 जुलाई से 03 अगस्त तक आपत्ति दर्ज करा सकते है,

 अपर कलेक्टर ने जानकारी देकर बताया है कि राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग मध्यप्रदेश शासन/प्रभारी मंत्री जिला सीधी के पत्र दिनांक 02.07.2025 एवं आम जन प्रतिनिधि के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई है

कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीधी द्वारा जिला अस्पताल/सिविल सर्जन/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये कम्प्यूटर डाटा एन्ट्री आपरेटर/वाहन चालक/भृत्य/मल्टी स्कील्ड गु्रप डी वर्कर मानक वर्ष 2024 आउटसोर्स आधार पर की गई नियुक्ति में मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित-2022) का पालन न करते हुए अनियमित नियुक्ति की गई है। उक्त विषयक के जॉच किये जाने के लिए कार्यालय कलेक्टर जिला सीधी के आदेश दिनांक 24.07.2025 के द्वारा दल गठित किया गया है। 

  उक्त नियोजन/कार्यादेश के संबंध में जिन अभ्यार्थियों/आम जन को कोई आपत्ति है तो दिनांक 28.07.2025 से 03.08.2025 तक अपर कलेक्टर कक्ष मे उपस्थित होकर अपना कथन प्रस्तुत कर सकते है। ईमेल आईडी dmsidhi@nic.in पर भी अपनी आपत्ति प्रेषित कर सकते है।

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