हत्या करने वाले आरोपी मोहम्मद इब्राहिम उर्फ इब्बू को हुआ दोहरा आजीवन कारावास
दिनांक 15/07/2025
माननीय न्यायालय श्री संजोग सिंह बाघेला अपर अत्र न्यायाधीश जबलपुर के द्वारा आज दिनांक 15.07.2025 को पारित निर्णय के अंतर्गत थाना ओमती के अप0 क्रं. 239/2021 व सत्र प्रकरण क्रमांक 385/2021 के प्रकरण में आरोपी मोहम्मद इब्राहिम उर्फ इब्बू को अंतर्गत धारा 302 भादवि में दोहरा आजीवन कारावास व 4000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 04.05.2021 को रात्रि 10.30 बजे फरियादी अजमुददीन और शकील मंडी से चाय पीकर आये थे। शकील घोडे को दाना खिला रहा था उसी समय इब्राहिम बाथरूम से चाकू निकालकर लाया और शकील को गाली देकर बोला कि आज तू मरेगा और इब्राहिम ने चाकू से शकील को कमर के पीछे मारा तो फरियादी ने इब्राहिम का कालर पकड लिया तब इब्राहिम ने फिर से शकील को पेट में चाकू से मार दिया शकील वही गिर गया तो फरियादी चिल्लाया इस पर राबिया बुआ, साफिया और जाहरा निकल आयी तो इब्राहिम ने राबिया को चाकू सीने के बायें तरफ घोंप दिया और बायें हांथ में भी चाकू मारा तब राबिया जमीन पर गिर गयी। शकील और राबिया को अस्पताल ले जाया गया जहा पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फरियादी अजमुददीन की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना ओमती द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-239/21 अंतर्गत धारा 294, 302. भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत प्रथम दृष्टया आरोपी के विरूद्ध अपराध किया जाना पाये जाने से उनके विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में प्रस्तुत वैज्ञानिक साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य के संबंध में अभियोजन द्वारा लिखित अंतिम तर्क प्रस्तुत कर आरोपी के विरूद्ध मामला पूर्णतया सिद्ध होने के संबंध में तर्क प्रस्तुत किए गए। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकडे़ के मार्गदर्शन में श्रीमती बविता कुल्हारा नागदेव विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त मामले में पैरवी की गई ।
श्रीमती बविता कुल्हारा नागदेव विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्री संजोग सिंह बाघेला अपर अत्र न्यायाधीश जबलपुर के द्वारा आज दिनांक 15.07.2025 को पारित निर्णय के अंतर्गत थाना ओमती के अप0 क्रं. 239/2021 व सत्र प्रकरण क्रमांक 385/2021 के प्रकरण में आरोपी मोहम्मद इब्राहिम उर्फ इब्बू को अंतर्गत धारा 302 भादवि में दोहरा आजीवन कारावास व 4000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला – जबलपुर म0प्र0