सिविल न्यायालय के आदेश के बाद डैनिहा में बेदखल परिवारों को जिला प्रशासन ने दिया नया आश्रय, पुनर्वास और पट्टे का लाभ

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सीधी जिले के डैनिहा क्षेत्र से सिविल न्यायालय के आदेश के तहत बेदखल हुए परिवारों के लिए जिला प्रशासन ने मानवीय संवेदनाओं के साथ तेज और ठोस कदम उठाए हैं। कलेक्टर स्वरोचित सोमवंशी के निर्देशन में प्रशासन ने दिनांक 28 मई 2025 को ही नगर पालिका के आश्रय स्थल पर इन परिवारों के लिए निशुल्क भोजन एवं रहने की सुविधा सुनिश्चित की। वर्तमान में सभी परिवार वहीं सुरक्षित रूप से निवासरत हैं।

यह बेदखली, 26 अप्रैल 2025 और 25 मई 2025 को पारित सिविल न्यायालय के आदेश के अनुसार की गई थी, जिसमें मूलतः 6 परिवारों को हटाया गया था। प्रशासन ने वयस्क विवाहित पुत्रों को स्वतंत्र परिवार मानते हुए कुल 13 परिवारों को पात्रता अनुसार लाभ प्रदान किए।

इन 13 परिवारों को मध्य प्रदेश नगरी क्षेत्र की भूमिहीन व्यक्ति पट्टाधिकार प्रदाय अधिनियम, 1984 के अंतर्गत सीधी खुर्द (वार्ड क्रमांक 24) की शासकीय भूमि (खसरा नंबर 148, 149, 150) पर पट्टे जारी किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, 5 अन्य पात्र परिवारों को भी, जो निजी भूमि पर कब्जे वाले मकानों में रह रहे थे, पात्रता अनुसार पट्टा प्रदान किया गया है।

जिला प्रशासन का यह कार्य न केवल कानूनी प्रक्रिया का पालन है, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व और मानवीय संवेदनशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण भी है।

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