धार्मिक उन्माद फैलाने वाले आरोपी की जमानत खारिज

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माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी अखिलेश मेंबन व प्रदीप बलेछा को थाना विजयनगर के अपराध क्रं. 150/2025 अंतर्गत धारा 299, 353(2) मे जमानत खारिज।

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 01.04.25 को सोशल मीडिया वाटस एप पर एक मेसेज वायरल हो रहा था जिसमें हिन्दू सनातनी के आराध्य देवताः भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी करते हुए Bloody Hindu Ram ke bastard children लिखा गया जिससे समस्त हिन्दुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। उक्त मेसेज सुबह 7.56 am बजे मोबाईल नंबर 7024051010 के द्वारा अपने स्टेटस पर लगाया गया था जो जाय स्कूल के डायरेक्टर अखिलेश मेंबन का नंबर है। उपरोक्त व्यक्ति द्वारा अपने इस मेसेज से हम समस्त हिन्दू धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। स्टेटस पर Alihilesh Moben Sir Today 7.56 am लेख है। शिकायतकर्ता नेहा प्यासी की रिपोर्ट पर थाना विजयनगर में अपराध क्र 150/2025 धारा 299.353(2) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

श्रीमान विवेचना दौरान विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त होने उपरांत श्रीमान उप पुलिस महानिरीक्षक महोदय जोन जबलपुर से राज्य से बाहर जाने की अनुमति प्राप्त कर पुलिस टीम आरोपी अखिलेश मेब्रन की तलाश पतासाजी हेतु नागपुर महाराष्ट्र एवं तीन टीम भोपाल व बाधवगढ़ स्वाना किया गया था। जो साइबर सेल से जानकारी प्राप्त हुई। प्रकरण में धारा 106.248.230 बी एन एस 6 आईटी एक्ट का इजाफा कर माननीय न्यायालय के सक्षम प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विशाल सिंह द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्री विशाल सिंह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी अखिलेश मेंबन व प्रदीप बलेछा को थाना विजयनगर के अपराध क्रं. 150/2025 अंतर्गत धारा 299, 353(2) मे जमानत खारिज की गई।

 

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