घर मे घूसकर चोरी करने वाले आरोपी अमन बिरहा को 06 माह का कारावास से दण्डित किया
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना घमापुर के अपराध क्रं. 763/17, में आरोपी अमन बिरहा को धारा 457 भादस के अंतर्गत 06 माह का कारावास से दंडित किया।
घटना इस प्रकार है कि दिनांक 04.09.2017 की रात्रि को दिनेश गुप्ता परिवार के साथ सिंगरौली गये थे, जो समदड़िया कालोनी में निवास करते है। दिनेश गुप्ता के भाई दीपक गुप्ता रात्रि में खाना खाकर 11.00 बजे अपने घर के अंदर सो रहे थे। फरियादी ने अगली सुबह 06.30 बजे उठकर उपर जाकर देखा कि उनके छोटे भाई के घर के दरवाजे का ताला टूटा था तथा घर के अंदर जाकर देखने पर बेडरूम की अलमारी का सामान बिखरा हुआ मिला था। कोई अज्ञात चोर द्वारा चोरी करने के आशय से फरियादी के भाई के घर के अंदर प्रवेश किया था। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना घमापुर में लेखबद्ध करायी जिस पर थाना घमापुर द्वारा अपराध क. 763/17 अंतर्गत धारा 457 भारतीय दंड संहिता पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की तथा प्रकरण में विवेचना प्रांरभ की। थाना रांझी के अपराध कमांक 484/17 की जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् अभियुक्त का उपरोक्त प्रकरण में संलिप्त होना पाया गया जिसके दस्तावेज प्राप्त किये गये। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उपसंचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उइके एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विशाल सिंह द्वारा उक्त मामले में सषक्त पैरवी की गई।
श्री विशाल सिंह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना घमापुर के अपराध क्रं. 763/17, में आरोपी अमन बिरहा को धारा 457 भादस के अंतर्गत 06 माह का कारावास से दंडित किया।
भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला-जबलपुर