आबकारी विभाग की कार्यवाही में अवैध शराब के 08 प्रकरण कायम

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आबकारी विभाग की कार्यवाही में अवैध शराब के 08 प्रकरण काय

प्राईड इंडिया न्यूज़ से,जिला ब्यूरो चीफ मनोज कुमार यादव कि रिपोर्ट

कलेक्टर हर्ष सिंह के निर्देशानुसार जिले में अवैध मदिरा के विनिर्माण, संग्रहण, परिवहन व विक्रय के रोकथाम हेतु 29 नवंबर 2024 को आबकारी विभाग वृत्त बजाग और डिंडोरी में अवैध शराब रखने व बिक्री संबंधी प्राप्त शिकायतों के आधार पर दबिश कर कार्यवाही की गई। जिसमे आरोपी राम भगत पिता अमरू लाल ग्राम पिंडरूखी से 5 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, समनी बाई पति स्व श्री भद्दूलाल ग्राम पिंडरूखी से 01 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, अशोक पिता कुवंरसिह ग्राम बछरगांव से 3 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, तीजा बाई पति सुरेश ग्राम नदियां टोला करौंदा से 2 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, संतोष पिता मोहन ग्राम नदियां टोला करौंदा से 3 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, अधारी पिता धनीराम साकिन मडियारास से 5 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, राजू पिता शोभित साकिन मडियारास थाना से 4 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, श्यामकली बाई पति शिवराम साकिन कूड़ा से 5 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब बरामद किया गया।
इस प्रकार पंजीबद्ध कुल 8 प्रकरण में जप्त कुल 28 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब जप्त हुई जिसकी अनुमानित कीमत 5600/- रुपए है। उक्त सभी प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) “क” तहत पंजीबद्ध किया गया है।

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