न्यायालय द्वारा अष्लील इषारे कर बुरी नियत से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 01 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया।
जिला अभियोजन कार्यालय विदिषा
प्रेस-नोट दिनांक 26.10.2024
विदिषा। माननीय न्यायालय मोना शुक्ला पाण्डेय न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी जिला विदिषा द्वारा अष्लील इषारे कर बुरी नियत से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी निवासी- अंतर्गत थाना कोतवाली विदिषा को धारा 354, 354ए, 509 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 1500 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती सपना दुबे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला विदिषा द्वारा की गई।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विदिषा सपना दुबे द्वारा बताया गया कि, दिनांक 10.01.2023 को अभियोक्त्री ने थाना कोतवाली में उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पत्र इस आषय का प्रस्तुत किया कि वह विदिषा में किराये से अपने माता-पिता एवं छोटे भाई के साथ रहती है। शाम 6ः00 बजे वह अपने कमरे से बाथरूम जा रही थी, तभी पास के कमरे में रहने वाले आरोपी ने उसकी तरफ अष्लील इषारे करके उसे छत पर चलने के लिए कहा और उसे बुरी नियत से पकड़ लिया। तब फरियादी चिल्लाई तो उसकी मां आ गई। तब फरियादी अपने माता-पिता के साथ थाना कोेतवाली रिपोर्ट करने गई। अभियोक्त्री की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली विदिषा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
(सुश्री सपना दुबे)
सहायक मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0